Why is it necessary to transfer PF balance when changing jobs? Know here how you can transfer PF online
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ईपीएफओ पीएफ फंड ट्रांसफर: नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) बैलेंस को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अगर आप लंबे समय तक पीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपका ईपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है। यानी यह एक्टिव नहीं रहता और कुछ सालों के बाद इस पर ब्याज भी मिलना बंद हो जाता है.
ईपीएफओ पीएफ फंड ट्रांसफर: नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) बैलेंस को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अगर आप लंबे समय तक पीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपका ईपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है। यानी यह एक्टिव नहीं रहता और कुछ सालों के बाद इस पर ब्याज भी मिलना बंद हो जाता है. इन सभी समस्याओं से बचने और पीएफ पर ब्याज कमाने के लिए जरूरी है कि नौकरी बदलते ही अपना ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर कर लें।
क्या ईपीएफ खाते में ‘डेट ऑफ एग्जिट’ अपडेट किए बिना पीएफ ट्रांसफर किया जा सकता है?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के मुताबिक, ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए पुराने नियोक्ता के पास नौकरी छोड़ने की तारीख यानी ‘डेट ऑफ एग्जिट’ को अपडेट करना अनिवार्य है। इसके बिना पीएफ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.
ईपीएफओ नियम
ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए अपने अकाउंट पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना बहुत जरूरी है. इसे नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही अपडेट किया जा सकता है. यह तारीख उसी महीने की हो सकती है जब पुरानी कंपनी ने आखिरी योगदान दिया होगा. एग्जिट की यह तारीख आपकी पिछली कंपनी या नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ साइट पर अपडेट की जाती है। यह प्रक्रिया तभी है जब आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आपके आधार और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से सत्यापित हो।
कर्मचारी ईपीएफओ की साइट पर डेट ऑफ एग्जिट खुद ही अपडेट कर सकते हैं
यहां अच्छी बात यह है कि अगर आपका पुराना नियोक्ता या कंपनी ‘डेट ऑफ एग्जिट’ अपडेट नहीं करती है तो कर्मचारी खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसे अपडेट कर सकता है।
ईपीएफ के लिए ‘डेट ऑफ एग्जिट’ कैसे अपडेट करें?
चरण 1: ईपीएफओ एकीकृत पोर्टल पर जाएं और यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
चरण 2: मैनेज टैब पर क्लिक करें और मार्क एग्जिट का विकल्प चुनें।
चरण 3: ड्रॉपडाउन से पुराना पीएफ खाता नंबर चुनें।
चरण 4: बाहर निकलने की तारीख और कारण दर्ज करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और अनुरोध सबमिट करें। यहां जान लें कि एक बार ‘डेट ऑफ एग्जिट’ अपडेट हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।
कैसे चेक करें कि ईपीएफ ट्रांसफर हुआ है या नहीं?
ईपीएफओ के मुताबिक, आप पासबुक देखकर अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाएं.
- EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें.
- व्यू मेनू पर जाएं और पासबुक विकल्प चुनें।
- अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- सभी एमआईडी (सदस्य आईडी) की पासबुक देखें।
यदि शेष राशि स्थानांतरित कर दी गई है, तो इसे नई कंपनी के पीएफ खाते में क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में दिखाया जाएगा। अगर बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया गया है तो बैलेंस पुरानी कंपनी के पीएफ खाते में दिखेगा. ऐसे मामले में, ऑनलाइन स्थानांतरण दावा दायर करें।
ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर क्यों जरूरी है?
आपका बैलेंस सभी कंपनियों के योगदान के साथ एक जगह जुड़ जाएगा. इससे आपके पीएफ की आधार राशि बढ़ जाएगी. ब्याज मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी. साथ ही आधार राशि बढ़ने से पीएफ पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ जाएगा. भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी.
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