How to switch from new tax regime to old tax system? know everything
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कैसे बदलें टैक्स व्यवस्था: क्या आपने अभी तक टैक्स व्यवस्था का चयन नहीं किया है और कंपनी ने टीडीएस काट लिया है। अगर आप अपनी टैक्स व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो अब आपके लिए मौका है। क्या आप एक कर व्यवस्था से दूसरी कर व्यवस्था में स्विच कर सकते हैं? आइए इस लेख में इसका उत्तर जानते हैं।
प्रत्येक करदाता को मार्च से पहले कर व्यवस्था का चयन करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह स्वत: ही नई कर व्यवस्था में चयनित हो जाएगा। अगर आपने अभी तक टैक्स व्यवस्था का चयन नहीं किया है और कंपनी ने टीडीएस काट लिया है तो घबराएं नहीं।
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया था. इसके अलावा उन्होंने नई टैक्स व्यवस्था का भी ऐलान किया था. अब 3 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है. टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है.
ऐसे में अगर आपने गलती से या फिर सोच-समझकर भी नई टैक्स व्यवस्था चुन ली है और अब आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में वापस जाना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था
वित्त वर्ष 2023-24 में डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था नई टैक्स व्यवस्था बन गई है. ऐसे में अगर किसी करदाता ने 1 अप्रैल 2023 को पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनी है तो भी कंपनी डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था यानी नई टैक्स व्यवस्था के तहत टीडीएस काटेगी।
क्या कर व्यवस्था बदली जा सकती है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अप्रैल 2023 में कर व्यवस्था से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में उन्होंने कर व्यवस्था को बदलने या बदलने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कोई करदाता कर व्यवस्था को बदल सकता है या नहीं।
हालांकि, कई विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कंपनी करदाता को कर व्यवस्था बदलने का विकल्प देती है, तो करदाता इसे बदल या शिफ्ट कर सकता है। अगर कंपनी की ओर से यह सुविधा नहीं दी गई तो इसका कोई इलाज नहीं है।
आईटीआर फाइल करते समय आप टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं
कर विशेषज्ञों के अनुसार, करदाता आईटीआर दाखिल करते समय कर व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। करदाता अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कर व्यवस्था चुन सकते हैं।
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