Indian Railways Rule Changed: Now you can transfer your confirmed ticket to any other member of your family, TTE will not stop, Know new rules
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भारतीय रेलवे का नियम बदला: अगर आपके पास कन्फर्म टिकट नहीं है और आप किसी और के टिकट पर यात्रा करना चाहते हैं तो यह काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यात्रियों को अपना टिकट किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। आइए जानते हैं आप कैसे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
भारतीय रेलवे: अगर आपके पास कन्फर्म ट्रेन रिजर्वेशन टिकट नहीं है, लेकिन आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास कन्फर्म टिकट है। लेकिन अगर वह किसी कारण से यात्रा करने में सक्षम नहीं है तो आप उसके टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, आप यात्रा कर सकेंगे और टिकट कैंसिल करने का चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा. रेलवे ने दी है ये खास सुविधा. आइए जानते हैं आप कैसे भारतीय रेलवे की इस खास सुविधा का फायदा उठा सकते हैं.
यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं
रेल यात्रियों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि टिकट बुक करने के बाद वे यात्रा नहीं कर पाते हैं, ऐसे में या तो उन्हें टिकट रद्द करना पड़ता है और जिस व्यक्ति को उनकी जगह भेजना होता है उसके लिए नया टिकट लेना पड़ता है। लेकिन फिर कन्फर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए रेलवे ने यात्रियों को यह सुविधा दी है. वैसे तो यह सुविधा काफी समय से मौजूद है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे रेलवे की इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं.
परिवार के सदस्यों को स्थानांतरण
यात्री अपने कन्फर्म टिकट को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट देनी होगी. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर किया गया है।
कम से कम इस बार पहले से आवेदन करें
यदि यात्री सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी पर जा रहा है तो वह ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले अनुरोध कर सकता है, यह टिकट उस व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसके लिए अनुरोध किया गया है। अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजक को जरूरी दस्तावेजों के साथ 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा. यह सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है. यह सुविधा एनसीसी कैडेटों को भी उपलब्ध है।
बस एक बार मौका मिलता है
भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकटों का ट्रांसफर केवल एक बार ही किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है, तो वह इसे बदल नहीं सकता है, यानी अब यह टिकट किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। हो सकता है।
ट्रेन टिकट कैसे ट्रांसफर करें?
- टिकट का प्रिंट आउट ले लें.
- निकटतम रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाएँ।
- जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका आईडी प्रूफ जैसे आधार या वोटिंग आईडी कार्ड ले जाना होगा।
- काउंटर पर टिकट स्थानांतरण के लिए आवेदन करें।
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