ITR Filing 2024: ITR Filing: Are PAN-Aadhaar not linked? You may get a notice of high tax demand
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ITR Filing 2024: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में करदाताओं को अधिक टैक्स डिमांड के नोटिस भेजे जाने के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे करदाताओं को अधिक टैक्स डिमांड के नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनका पैन निष्क्रिय है।
आईटीआर फाइलिंग 2024: अगर करदाता का पैन आधार से लिंक नहीं है तो उसे आयकर विभाग से अधिक टैक्स मांग का नोटिस मिल सकता है। अगर पैन निष्क्रिय है तो आयकर विभाग धारा 206एए और सीबीडीटी के 28 मार्च 2023 और 23 अप्रैल 2024 के परिपत्रों के तहत टैक्स मांग का नोटिस भेज रहा है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में अहम जानकारी दी है।
पैन निष्क्रिय होने पर अधिक कर का नोटिस
उन्होंने कहा कि ऐसे करदाताओं को अधिक कर मांग के नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनका पैन निष्क्रिय है। जिन मामलों में वेतन छूट सीमा से अधिक नहीं है, उनमें कर मांग के नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं। आयकर नियमों के अनुसार पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय कर से मुक्त है। नई व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय कर से मुक्त है।
सीबीडीटी ने उच्च टीडीएस दर का परिपत्र जारी किया था
सीबीडीटी ने 28 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर पैन निष्क्रिय होता है तो 20 फीसदी की दर से टैक्स काटा जाएगा। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाता है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। एक टैक्स एक्सपर्ट ने बताया कि अगर जून 2023 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाता है तो टीडीएस की ऊंची दर लागू की जा रही है।
रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी देनी होगी। साथ ही टैक्स पर ब्याज भी देना होगा। इसलिए टैक्स एक्सपर्ट करदाताओं को डेडलाइन से पहले ही रिटर्न दाखिल करने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डेडलाइन तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो सबसे ज्यादा नुकसान उन करदाताओं को होगा जिनका रिफंड बकाया है। उनका रिफंड का पैसा फंस जाएगा।
अब तक 5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था कि पिछले साल 6.88 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जल्द ही दाखिल करें।