PF Withdrawal Rules: What is the rule for withdrawing money from PF and know how the family will get the funds after death
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पीएफ निकासी नियम: रोजगार के दौरान हम ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पैसा जमा करते हैं, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद हमें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। लेकिन कोच्चि निवासी केपी शिवरामन के लिए पीएफ का पैसा मौत का कारण बन गया।
पीएफ निकासी नियम: नौकरी के दौरान हम ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पैसा जमा करते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद हमें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। लेकिन कोच्चि निवासी केपी शिवरामन के लिए पीएफ का पैसा मौत का कारण बन गया। पीएफ का पैसा निकालने के लिए वह 9 साल तक ईपीएफओ के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर बार कभी कोई दस्तावेज न होने तो कभी कोई बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता था। आख़िरकार हारकर 69 साल के केपी शिवरामन ने कोच्चि के ईपीएफओ दफ्तर में आत्महत्या कर ली. शिवरामन की मृत्यु के तुरंत बाद, ईपीएफओ ने उनके पीएफ फंड को उनके नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया। इस घटना ने ईपीएफओ की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिवरामन ने कहा है कि ईपीएफओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शिलरामन अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अपने ही पैसे के लिए सालों तक ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं. उनका पीएफ क्लेम खारिज कर दिया गया है. आपको ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए जरूरी है कि आपको पूरी जानकारी हो, नियमों के बारे में पता हो।
EPFO से कब निकाला जा सकता है पैसा?
ईपीएफ खाते से रकम निकालने की कोई सीमा नहीं है. आप नौकरी के दौरान अपनी जरूरतों के लिए पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो दो महीने के इंतजार के बाद आप पीएफ की पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में ही पूरी रकम निकाल सकते हैं। हालाँकि इसमें पेंशन का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन यह वैकल्पिक है।
पीएफ क्लेम क्यों खारिज हो जाता है?
कई बार दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण पीएफ क्लेम खारिज हो जाता है। पीएफ फॉर्म में कुछ गलतियां हैं जैसे नाम, पारिवारिक विवरण, चेक-पासबुक की धुंधली फोटो, चेकबुक पर नाम का न होना, अपूर्ण बैंक विवरण, अपूर्ण केवाईसी विवरण, नौकरी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख में अंतर, उम्र और जन्म तिथि। . आदि। इस वजह से आपका दावा ईपीएफओ द्वारा खारिज किया जा सकता है। ऐसे में पीएफ फॉर्म भरते समय जानकारी सही से भरना जरूरी है।
ईपीएफ सदस्य की मृत्यु के बाद पैसा कैसे मिलेगा?
अगर किसी पीएफ सब्सक्राइबर की नौकरी या रिटायरमेंट के बाद मौत हो जाती है तो यह जानना जरूरी है कि उसका पीएफ का पैसा कैसे मिलेगा। पीएफ धारक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के सदस्य पीएफ राशि के हकदार होते हैं। इसके लिए फॉर्म 20 जमा करना होगा. इस फॉर्म को ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड करके भरकर नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, दावेदार का प्रमाण पत्र, नामांकित फॉर्म, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, अभिभावक प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण जमा करना होगा।
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