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Tax Changes: These tax related rules will change from April 1, know your profit and loss



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1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है. टैक्स से जुड़े नए बदलाव भी इसी दिन से लागू होते हैं. इस बार 1 अप्रैल से नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था से जुड़े नियम भी लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि टैक्स से जुड़े कौन से बदलाव आपको फायदा पहुंचा सकते हैं और कौन से बदलाव आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा. यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े ज्यादातर बदलाव इसी दिन से लागू होते हैं। बजट में की गई ज्यादातर घोषणाएं इसी दिन से लागू भी हो जाती हैं.

इस बार भी 1 अप्रैल से कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में।

नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट होगी

अगर आपने अभी तक पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को नहीं चुना है तो जल्दी से अपनी सुविधा के अनुसार टैक्स भरने का तरीका चुनें। यदि आप 31 मार्च तक दोनों में से किसी एक को नहीं चुनते हैं, तो आप स्वचालित रूप से नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे।

नए टैक्स सिस्टम में आपको 7 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन, अगर आप निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है।

नई कर व्यवस्था में अब मानक कटौती

इससे पहले पुरानी टैक्स व्यवस्था में 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू था. अब इसे नई कर व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये पर टैक्स छूट मिलती है, यानी आप बिना कुछ सोचे अपनी सैलरी से 50 हजार रुपये काट सकते हैं.

इससे आपकी कर योग्य आय कम हो जाती है। कुछ लोगों को इस छूट से इतना फायदा होता है कि आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट पर उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है उन्हें धारा 87ए के तहत 12,500 रुपये तक की छूट मिलती है।

प्राइवेट नौकरी करने वालों को यहां टैक्स में छूट मिलती है

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और कम छुट्टी लेते हैं तो आपको छुट्टी के बदले मिलने वाले पैसे पर ज्यादा टैक्स छूट मिलने वाली है। पहले अगर कोई गैर-सरकारी कर्मचारी अपनी बची हुई छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसे लेता था तो केवल 3 लाख रुपये तक की रकम ही टैक्स-फ्री होती थी. लेकिन, अब यह सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.

5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वालों को ज्यादा टैक्स की बचत होगी
1 अप्रैल से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना आय वालों को भी बड़ा फायदा मिलेगा. सरकार ने 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर सरचार्ज 12 फीसदी घटा दिया है. पहले यह 37 फीसदी था, जो 1 अप्रैल से 25 फीसदी हो जाएगा. हालांकि, यह फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्होंने नई टैक्स व्यवस्था चुनी है.

बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी आय पर भी टैक्स

अब जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाली मैच्योरिटी आय पर टैक्स देना होगा. इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है. 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जो भी पॉलिसी जारी की जाएंगी, वे इस नियम के दायरे में आएंगी। हालांकि, यह टैक्स केवल उन्हीं लोगों को देना होगा जिनका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है।

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