EPFO changed the rules related to PF account transfer, know the new rule here
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EPFO नियम: EPFO की ओर से पीएफ अकाउंट ट्रांसफर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं…
नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है. इसके साथ ही कई अहम नए नियम लागू हो जाते हैं. ऐसा ही एक नियम है जो पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है और 1 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम के तहत पीएफ अकाउंट ऑटो ट्रांसफर हो गया है. इसका मतलब यह है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी बदलते हैं, तो आपका पीएफ खाता 1 अप्रैल से स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएगा।
पहले पीएफ अकाउंट को मर्ज करना पड़ता था.
पहले जब भी आप नौकरी बदलते थे तो नए पीएफ खाते यूएएन में जुड़ जाते थे। नौकरी बदलने के बाद आपको ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना ईपीएफ खाता मर्ज करना होगा। नहीं, अब आपको अपने पीएफ अकाउंट को मर्ज या ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नौकरी बदलते ही यह अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दें, कर्मचारी को ईपीएफ खाते में मूल वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करना होता है और इतना ही योगदान नियोक्ता द्वारा भी किया जाता है। इसी खाते के जरिए कर्मचारी को बाद में पेंशन दी जाती है.
16.02 लाख सदस्य EPFO से जुड़े
ईपीएफओ पेरोल डेटा के मुताबिक, जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्य ईपीएफओ से जुड़े थे. यह जानकारी श्रम मंत्रालय ने दी. इस दौरान करीब 8.08 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ में अपना पंजीकरण कराया था. मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि का संकेत देता है।
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