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New rule for NPS: Know how to use two-factor Aadhaar authentication from April 1

एनपीएस के लिए नया नियम: जानिए 1 अप्रैल से टू-फैक्टर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कैसे करें
एनपीएस के लिए नया नियम: जानिए 1 अप्रैल से टू-फैक्टर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कैसे करें


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एनपीएस नया नियम: 1 अप्रैल से बदल जाएगा एनपीएस का लॉगिन तरीका। एनपीएस की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए पीएफआरडीए नियमों में बदलाव कर रहा है। अब आधार बेस्ड टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा. जानिए ये कैसे काम करेगा.

एनपीएस नया नियम: एनपीएस में लॉग इन करने का तरीका 1 अप्रैल से बदल जाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खातों के लिए लॉगिन प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह पहल, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की शुरुआत ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से की जा रही है. इससे एनपीएस का इकोसिस्टम बेहतर होगा.

वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशन संबंधी कार्यालयों के नोडल कार्यालय एनपीएस लेनदेन के लिए पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रणाली पर काम कर रहे हैं। हालाँकि, उपयोगकर्ताओं को 1 अप्रैल से आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण भी करना होगा। इसे मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा।

पीएफआरडीए ने कहा कि यह नई लॉगिन प्रक्रिया एनपीएस ढांचे के भीतर रजिस्टर पहुंच और संभावित सुरक्षा खतरों से संबंधित चिंताओं को दूर करने का प्रयास करती है। आधार का टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट के जरिए किया जाएगा. यह सुरक्षा की एक और परत प्रदान करेगा.

इस नई सेवा का उपयोग कैसे करें

  • एनपीएस वेबसाइट पर जाएं और ‘लॉगिन विद PRAIN/IPIN’ विकल्प चुनें।
  • नई विंडो खोलने के लिए PRAIN/IPIN टैब पर क्लिक करें।
  • अपने प्रयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
  • कैप्चा सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें.
  • विंडो आधार सत्यापन के लिए संकेत देगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगी।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।

एनपीएस को डिकोड करना होगा.

एनपीएस सरकार द्वारा संचालित एक निवेश योजना है। एनपीएस पेंशन खाते और स्वैच्छिक बचत खाते दोनों के रूप में काम करता है, जिसमें दो प्रकार के खाते, टियर 1 और टियर 2, विभिन्न निवेश प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं।

पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस के तहत पेंशन से पैसा निकालने के नियमों की रूपरेखा तैयार की है। ये नियम निर्धारित करते हैं कि ग्राहक नियोक्ता योगदान को छोड़कर, अपने व्यक्तिगत पेंशन खातों से अपने योगदान का 25% से अधिक नहीं निकाल सकते हैं।

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